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हरियाणा के इन गरीब परिवारों की हुई मौज, 782 परिवारों को मिलेगा 100 गज का प्लॉट, देखें लिस्ट में नाम

 
Mukhyamantri Gramin Awas Yojana

हरियाणा सरकार ने गरीब और बेघर लोगों के लिए एक बेहद सराहनीय और ज़मीनी स्तर पर असर डालने वाली योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana). इस योजना का मकसद है कि हर गरीब परिवार के सिर पर एक छत हो और उन्हें खुद की जमीन पर घर बनाने का मौका मिले. राज्य सरकार की ये स्कीम गरीबों के सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्या है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना?

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Haryana CM Rural Housing Scheme) एक ऐसी पहल है जिसमें हरियाणा सरकार उन लोगों को 100-100 गज के फ्री प्लॉट दे रही है जिनके पास खुद की कोई जमीन या पक्का मकान नहीं है. यह योजना खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रह रहे उन जरूरतमंद नागरिकों के लिए लाई गई है जो अब तक सरकारी स्कीम्स से वंचित रहे हैं.

इस स्कीम के तहत गरीब और बेसहारा लोगों को उनकी गरीबी से उबारने की दिशा में एक नई शुरुआत दी जा रही है. खास बात ये है कि इस योजना के लाभार्थी खुद की जमीन पर अपना घर बना सकेंगे जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में स्थायित्व आएगा बल्कि उनका सामाजिक दर्जा भी बढ़ेगा.

नूंह जिले से हुई योजना की शुरुआत

हरियाणा के नूंह जिले में इस योजना के पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी कि जिले के पांच गांवों - शिकरावा जलालपुर नूंह टाई टरकपुर और अड़बर को पहले चरण के लिए चुना गया है. इन गांवों के 782 गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी पात्रता जांच पूरी कर ली गई है. अब जल्द ही इन्हें 100-100 गज के प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे.

इसकी जानकारी जिलास्तरीय पात्रता जांच कमेटी की एक रिव्यू मीटिंग में दी गई जहां उपायुक्त ने कहा कि प्लॉट का अलॉटमेंट पूरी पारदर्शिता से होगा और केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसके हकदार हैं.

कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा?

हरियाणा की इस सरकारी योजना (government scheme) का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जो हर आवेदक को पूरी करनी होंगी:

हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है: यानी आवेदनकर्ता कम से कम 15 साल से हरियाणा में रह रहा हो या उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो.

वार्षिक आय ₹180000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए: ये स्कीम लो-इनकम ग्रुप (Low Income Group - LIG) के लिए डिज़ाइन की गई है.

पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो: जैसे कि (PMAY) प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना आदि.

खुद की कोई जमीन या पक्का मकान नहीं होना चाहिए.

अगर कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और ऑनलाइन (online application) दोनों मोड में हो सकती है जिसकी जानकारी जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी.

क्या है योजना का उद्देश्य?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिले. सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बिना छत के ना रहे. हरियाणा जैसे तेजी से बढ़ते राज्य में जहां शहरीकरण और महंगाई दोनों बढ़ रहे हैं वहां गरीब परिवारों को मुफ्त में जमीन देकर आत्मनिर्भर बनाना एक बड़ा विजन है.

इसके अलावा ये स्कीम सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देती है. जिन लोगों को आज तक किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला उनके लिए ये योजना उम्मीद की नई किरण है.

पारदर्शी पात्रता जांच प्रक्रिया

इस योजना के तहत beneficiaries (लाभार्थियों) का चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है. जिलास्तरीय पात्रता जांच कमेटी हर व्यक्ति की verificaton (जांच) करती है ताकि कोई गलत व्यक्ति इस योजना का फायदा न उठा ले.

उपायुक्त नूंह ने बताया कि जिन 782 लोगों की जांच पूरी हो चुकी है उन्हें जल्द ही प्लॉट के कागजात सौंप दिए जाएंगे. सरकार चाहती है कि ये काम फटाफट और निष्पक्ष तरीके से हो ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले.