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दिल्ली- NCR में कार से एंट्री लेने वालों के लिए बड़ी खबर! इन वाहनों मे हो सकता है चालान

 
Traffic Challan in Delhi NCR:

Traffic Challan in Delhi NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर बना हुआ है और लोगों को भारी सांसें लेनी पड़ रही हैं. लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में विभिन्न प्रतिबंधों के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का चौथा चरण लागू किया गया है। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अगर आप अपनी निजी कार से दिल्ली एनसीआर में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि गंभीर प्रदूषण के कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों के 710 चालान जारी किए गए।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/डीजल के अलावा गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल आधारित वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है. केवल वैध अनुमति वाले आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

इस बीच, दिल्ली एनसीआर में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर 100 वाहनों को जब्त कर लिया गया है, जबकि चल रही जांच के दौरान 10,000 से अधिक वाहनों का चालान जारी किया गया है। तो अगर आप दिल्ली-एनसीआर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।