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कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ; हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये आदेश

 
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Times Haryana, जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन को लेकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दें वे कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2016 को सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन राज्य सरकार उसे 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे रही है। इस संबंध में जब राज्य सरकार से जवाब मांगा गया तो जवाब में कहा गया कि कर्मचारियों को उनकी ओर से संशोधित वेतनमान नियमों के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी जुलाई में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने नियम भी तय कर दिए हैं

याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार कर्मचारी को पिछली कार्य अवधि के आधार पर वेतन वृद्धि देती है न कि अग्रिम अवधि के आधार पर. जब कर्मचारी एक वर्ष तक काम करने के बाद तीस जून को सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें 1 जुलाई को होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि जो कर्मचारी 1 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है। उस वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाएगा।

1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने छैल बिहारी शर्मा और डेढ़ दर्जन अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता विजय पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान नियम 2008 के माध्यम से राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की थी. परिणामस्वरूप, 30 जून से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी पेंशन और अन्य लाभ प्रभावित होते हैं।