thlogo

15 साल पुराने वाहनों को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली सरकार ने जारी किए नए नियम

 
delhi

Times Haryana, नई दिल्ली: दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों के पुराने वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। अगर उनकी कार या अन्य वाहन 15 साल पुराने हैं और वह दिल्ली से होकर गुजरेंगे तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा।

हालांकि, यह जरूरी है कि डिप्टी कमिश्नर स्तर का अधिकारी ड्राइवर की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज से आश्वस्त हो.

यह प्रावधान, कई अन्य विशेषताओं के अलावा, परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए निर्धारित समय सीमा को पूरा करने वाले वाहनों को रिहा करने की दिल्ली सरकार की नीति का हिस्सा है। इस महीने नीति अधिसूचित होने की संभावना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से ऐसे वाहनों से निपटने के लिए एक नीति बनाने को कहा था, जब मालिक यह आश्वासन देने को तैयार हों कि उनका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी में नहीं किया जाएगा।

नीति को इस प्रकार अंतिम रूप दिया गया-

एक अधिकारी ने कहा, ''नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है।'' फाइल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेजी गई. उन्होंने कुछ सुधारों का सुझाव दिया था. परिवहन विभाग जरूरी बदलाव कर फाइल को वापस मंत्री के पास भेजेगा.

इसके बाद नीति को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया इस महीने पूरी होने की संभावना है।'' उन्होंने कहा कि विभाग जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए शुल्क लेगा।

दोपहिया वाहनों के लिए जुर्माना 5,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये है। अधिकारी ने कहा कि वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर पार्क करने या सड़कों पर चलाने के लिए जब्त किया गया था।

दोबारा जब्त होने पर कबाड़ में भेज दिया जाएगा-

उन्होंने कहा कि अगर वाहन दोबारा जब्त किया गया तो उसे सीधे कबाड़ में भेज दिया जाएगा.'' अधिकारी ने कहा कि पहले दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन जब दिल्ली से गुजरते थे तो उन्हें जब्त कर लिया जाता था.

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।