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क्या ट्रेन में यात्रा के दौरान ले जा सकते है शराब? सफर करने से पहले जान लें रेलवे का ये नियम

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: भारत में रेलगाड़ियाँ परिवहन का प्रमुख और पसंदीदा साधन हैं। प्रतिदिन रेलगाड़ियाँ लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। रेलवे ने ट्रेन यात्रा से जुड़े नियम बनाए हैं, जिनका पालन हर यात्री को करना जरूरी है।

रेलवे में सामान लाने और ले जाने के भी स्पष्ट नियम हैं. इन नियमों में उन पदार्थों का भी जिक्र है जिन्हें ट्रेनों में ले जाने पर रोक है। ट्रेनों में शराब भी प्रतिबंधित वस्तु है। साथ ही, रेलवे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के प्रभाव में यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है।

दूसरे शब्दों में, आप शराब के साथ ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो आप पर रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

रेलवे अधिनियम के अनुसार, शराब या किसी भी नशीले पदार्थ को न केवल ट्रेनों में बल्कि किसी भी रेलवे संपत्ति या रेलवे अधिकारियों के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति में ले जाने की अनुमति नहीं है।

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रेलवे अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, “यदि रेलवे प्रशासन को पता चलता है कि रेलवे परिसर में या ट्रेन में कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है या नशे की हालत में है।”

अन्य यात्रियों को परेशान करने या परेशान करने की कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का टिकट या पास रद्द किया जा सकता है। दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की कैद और जुर्माना (अधिकतम 500 रुपये) हो सकता है।'

ट्रेन में ये चीजें प्रतिबंधित हैं

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में कुछ सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वो चीजें हैं जो ट्रेन में आग लगने, ट्रेन गंदी होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इन वस्तुओं को यात्री डिब्बों में नहीं ले जाया जा सकता या सामान वैन में नहीं रखा जा सकता।

स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी प्रकार के ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, तेल, ग्रीस, पैकेज में ले जाने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान नुकसान हो सकता है, इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। साथ ले।

रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी अच्छी तरह से टिन के डिब्बे में पैक होना चाहिए.

उल्लंघन करने वाला जेल जा सकता है

ट्रेन से यात्रा करते समय प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु ले जाता है, तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

इस धारा के तहत यात्री को 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति द्वारा लाई गई प्रतिबंधित सामग्री के कारण कोई क्षति या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।