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31 जुलाई तक पूरा कर लें यह जरूरी काम, वरना सरकार लगाएगी बड़ा जुर्माना

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: कभी-कभी अगर कोई काम समय पर नहीं होता है तो बाद में उसे पूरा करने के लिए आपको लेट फीस के तहत जुर्माना देना पड़ता है। इस जुर्माने की रकम कई बार लोगों की जेब पर असर डालती है.

एक काम ऐसा भी है जिसे लोगों को 31 जुलाई तक पूरा करना होगा. अगर 31 जुलाई तक ऐसा नहीं किया गया तो सरकार आपसे जुर्माना भी वसूल सकती है.

आयकर रिटर्न फाइल

दरअसल, जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, इस काम को बिना किसी जुर्माने के पूरा करना जरूरी हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-2 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल करना सुनिश्चित करें
चाहे आप वेतनभोगी व्यक्ति हों, फ्रीलांसर हों या बिजनेस मालिक हों, आईटीआर दाखिल करना सभी के लिए अनिवार्य है।
जब आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात आती है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपना आईटीआर दाखिल करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें यहां दी गई हैं:
कर व्यवस्था चुनें:

भारत में दो कर व्यवस्थाएं हैं। पुरानी कर प्रणाली और नई कर प्रणाली। वह चुनें जो आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। दोनों कर व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग फायदे हैं।

अपना आईटीआर सत्यापित करें:

अपना आईटीआर सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर पहली बार दाखिल करने वालों के लिए। दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा।
यह भी सुनिश्चित करें कि आप जुर्माने से बचने के लिए अपना आईटीआर 31 जुलाई, 2023 तक दाखिल कर दें। 1 अगस्त, 2023 से देर से फाइल करने वालों पर 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।