Cough Syrup Testing: केंद्र का बड़ा आदेश; ये दवाई सरकारी लैब में करानी होगी टेस्टिंग
Pharma Companies Latest Update: खांसी की दवाई निर्यातकों को जून से विदेश भेजने से पहले अपने उत्पादों को नामित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाना होगा विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि निर्यात किए गए उत्पाद के नमूने की प्रयोगशाला में जांच के बाद ही कफ सिरप के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी।
सरकार का यह कदम भारत में बने काफ सिरप की गुणवत्ता पर दुनिया भर में उठे सवालों के बाद आया है। पिछले साल, गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से क्रमशः 66 और 18 बच्चों की मौत के लिए कथित रूप से भारत निर्मित कफ सिरप को दोषी ठहराया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत से कफ सिरप का निर्यात 17 अरब डॉलर था और वित्त वर्ष 2022-23 में यह राशि बढ़कर 17.6 अरब डॉलर हो जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा कि भारत से निर्यात होने वाले चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्यात से पहले कफ सिरप की गुणवत्ता का परीक्षण करने का फैसला किया है। परीक्षण ड्रग कोड कमीशन ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाओं और एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाओं में आयोजित किया जा सकता है।