Delhi EWS News: दिल्ली में इतनी आय वाले परिवारों के बच्चों को ही मिलेगा EWS कोटे का लाभ, हाईकोर्ट का जारी किया नया आदेश
Times Haryana, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आदेश बदल दिया है. नए आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिल्ली के स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।
पहले, वह बच्चा जिसके माता-पिता की कुल आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम थी और जो पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र था। पिछले साल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आय सीमा में संशोधन का आदेश दिया था.
खंडपीठ ने अब एकलपीठ के आदेश में संशोधन करते हुए वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये कर दी है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच को डबल बेंच में चुनौती दी थी. उसी अपील पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है.
पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों पर भी रोक लगा दी। इसके तहत आय का हलफनामा स्वीकार करने की व्यवस्था खत्म करने की बात कही गई थी. खंडपीठ ने 5 दिसंबर 2023 के एकल पीठ के फैसले को बदलते हुए आदेश दिया कि अगले आदेश तक ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आय सीमा 2.5 लाख रुपये ही रहेगी. इससे पहले एकल पीठ ने निम्न आय वर्ग के तहत वार्षिक आय एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी थी.
5 दिसंबर, 2023 को पारित फैसले में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौर की एकल पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आय की स्व-घोषणा को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए और सरकार को इसके लिए एक उचित ढांचा तैयार करना चाहिए.