दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश; UT में 3 दिन के लिए इन चीजों पर पूरी तरह से लगाई रोक, जान ले वरना बाद में पड़ेगा महंगा

Times Hryana, नई दिल्ली: दिल्ली में सभी निजी और सरकारी कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि नई दिल्ली जिले में बाजार सहित बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अगर आप तीन दिन की छुट्टी के मूड में हैं तो जानिए कि इन तीन दिनों में दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।
- दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, शहर के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय इन तीन दिनों के दौरान बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगी.
- नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8-1 सितंबर तक बंद रहेंगे।
- सुरक्षा कारणों से तीन दिन की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सचिवालय समेत कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद रहने की संभावना है.
- छुट्टियों के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इन तीन दिनों में भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- इन तीन दिनों के दौरान नई दिल्ली जिले के सभी बाजार और मॉल बंद रहेंगे.
- मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सभी वाहनों को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यातायात को एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग, ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। किसी भी वाहन को एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- यदि कोई यात्री हवाई अड्डे, बस स्टैंड या नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो उसे दिल्ली मेट्रो और सुझाए गए मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- टैक्सियों और ऑटो को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अगर किसी ऑटो में पैसेंजर है तो वह पैसेंजर को नई दिल्ली छोड़ सकता है। केवल नई दिल्ली जिले में रहने वाले स्थानीय लोगों और नई दिल्ली जिले में वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले में किसी भी टैक्सी या ऑटो को रुकने की इजाजत नहीं होगी.
- किसी भी वाहन को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला और प्रगति मैदान टनल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सिटी बसें बाहरी दिल्ली की ओर चलेंगी।
- तीन दिनों की छुट्टी के दौरान हाउसकीपिंग और कैटरिंग आदि से संबंधित मालवाहक वाहनों को प्रभावित क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।