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Delhi News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते NDMC हुआ सख्त, उठाया ये बड़ा कदम, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर

 
दिल्ली-एनसीआर,

Times Haryana, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बड़ा फैसला लिया है। एनडीएमसी ने निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया है।

एनडीएमसी ने कहा कि दिल्ली में जीआरएपी का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने 31 जनवरी तक पार्किंग शुल्क दोगुना करने का फैसला किया है। यह ऑनरोड और ऑफरोड दोनों वाहनों पर लागू होगा।

एनडीएमसी के पास 91 पार्किंग स्थान

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 91 पार्किंग स्थान हैं। इनमें से 41 का प्रबंधन एनडीएमसी द्वारा ही किया जाता है, जबकि अन्य का रखरखाव अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स किया गया है। सरोजिनी नगर बाजार, खान मार्केट, लोधी रोड, आईएनए, एम्स और सफदरजंग सहित राजपथ और एम्स के बीच पार्किंग स्थल एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन साइटों पर भारी ट्रैफिक है।

एनडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, "जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए ऑफ-रोड और ऑन-रोड पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है। केवल एनडीएमसी द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रबंधित पार्किंग स्थलों का शुल्क 31 जनवरी, 2024 तक बढ़ाया गया है।"

NDMC अब कितना लेती है पार्किंग चार्ज?

एनडीएमसी वर्तमान में चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 100 रुपये प्रति दिन और सतही पार्किंग स्थल पर दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 50 रुपये प्रति दिन का शुल्क लेती है।

चार पहिया वाहनों के लिए मासिक शुल्क 2,000 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 1,000 रुपये है। एजेंसी अपने मल्टीलेवल पार्किंग स्थल पर चार घंटे तक के लिए चार पहिया वाहनों से 10 रुपये और दोपहिया वाहनों से चार घंटे तक के लिए 5 रुपये शुल्क लेती है। नगर निगम की भूमिगत पार्किंग पर भी यही दरें लागू होती हैं।

एनडीएमसी ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रदूषण की स्थिति के कारण दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) का चौथा चरण लागू है। उसी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

GRAP के तहत क्या प्रतिबंध हैं?

CAQM के अनुसार, GRAP को चार श्रेणियों में लागू किया जाता है।
-स्टेज 1-AQI लेवल 201 से के बीच

-स्टेज 2-AQI लेवल 301 और के बीच

-स्टेज 3-AQI लेवल 401 और के बीच

-स्टेज 4-एक्यूआई लेवल ऊपर

-ध्यान दें, अलग-अलग चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

ये प्रतिबंध स्टेज पर लागू होते हैं

-निर्माण और विध्वंस से धूल और मलबे के प्रबंधन के संबंध में निर्देश लागू होंगे।

-सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।

-खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगेगी। ऐसा न करने पर जुर्माना लगेगा.

- जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी।

-पीयूसी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. बिना पीयूसी के वाहन नहीं चलेंगे।

-एनसीआर में न्यूनतम बिजली कटौती। बिजली के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ये प्रतिबंध मंच पर लागू होते हैं

-सड़कों की हर दिन होगी सफाई. वहीं, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा।

-होटल या रेस्टोरेंट में चारकोल या तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

-अस्पतालों, रेलवे सेवाओं, मेट्रो सेवाओं को छोड़कर कहीं भी डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

- लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।

- इलेक्ट्रिक या सीएनजी बसें और मेट्रो सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।

ये प्रतिबंध मंच पर लागू होते हैं

-सड़कों की हर दिन होगी सफाई. पानी का छिड़काव भी होगा।

-अस्पतालों, रेल सेवाओं, मेट्रो सेवाओं जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद रहेंगी।

-गैर ईंधन आधारित उद्योग भी बंद हो जाएंगे. दूध-डेयरी इकाइयों और फार्मास्युटिकल और औषधि निर्माण उद्योगों को छूट रहेगी।

- दिल्ली-एनसीआर में खनन भी बंद किया जाएगा. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टे भी काम करना बंद कर देंगे.

-बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लागू हो सकता है।

ये प्रतिबंध चरण पर होते हैं

- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी. केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी जाएगी।

- दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी अच्छे वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी.

- दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल कारों पर लगेगा बैन. केवल बीएस VI इंजन वाले वाहनों और आवश्यक सेवा वाले वाहनों को छूट दी जाएगी।

-उद्योग और कारखाने बंद हो जाएंगे. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, पुल, पाइपलाइन का निर्माण जारी रहेगा।

-एनसीआर में राज्य सरकार के कार्यालयों में केवल 50% कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। बाकी लोग घर से काम करेंगे. केंद्र के स्टाफ पर फैसला केंद्र सरकार करेगी।

-सरकार तय करेगी कि स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान और गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखा जाए या खुला रखा जाए।