thlogo

Driving License New Rules: अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन नियमों में होगा बदलाव, जानें लें बड़ा अपडेट

 
Driving License

Times Haryana, नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए काम की खबर है। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदलने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों के तहत अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में टेस्ट देना होगा। इसके लिए निजी संस्थान भी ड्राइविंग टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होंगे।

निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए नियम/शुल्क

प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कम से कम 1 एकड़ और 4 व्हीलर के लिए 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.

निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षकों के पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा और 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।

हल्के वाहन का प्रशिक्षण 4 सप्ताह तक पूरा करना होगा। थ्योरी सेक्शन 8 घंटे का और प्रैक्टिकल सेक्शन 21 घंटे का होगा।

भारी वाहन का प्रशिक्षण 38 घंटे का होगा। सिद्धांत अनुभाग में 8 घंटे का प्रशिक्षण और 31 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा। यह प्रशिक्षण 6 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए फीस (Driving Licence नए नियम) लर्नर लाइसेंस के लिए 200 रुपये, लर्नर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 200 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए 1,000 रुपये और स्थायी लाइसेंस के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है।

नए नियमों के मुताबिक, निजी संस्थान अब टेस्ट आयोजित करने और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ये नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नियमों का पालन करना होगा।

1 जून से ड्राइविंग के लिए इन नियमों का करना होगा पालन

सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) 1 जून 2024 से ड्राइविंग से जुड़े नए नियम जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.

तय सीमा से कम यानी नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना है.

अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र में वाहन चलाता पाया गया तो उस पर सीधे 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने के अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. साथ ही, नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु होने तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।