Dry Day: पंजाब में इतने दिनों तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, आयोग ने जारी किया आदेश
May 28, 2024, 08:05 IST

Times Haryana, चंडीगढ़: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब चुनाव आयोग ने सख्त आदेश जारी करते हुए ऐलान किया है कि 1 जून को मतदान के चलते छुट्टी रहेगी. इस दिन सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, बैंक, कारखाने, दुकानें बंद रहेंगी ताकि लोग वोट डालने जा सकें।
इस संबंध में रेस्तरां और पब को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। रेस्तरां, क्लब, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या सार्वजनिक स्थानों पर शराब बेची या संग्रहीत नहीं की जाएगी।
इस बीच चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि 30 मई शाम 6 बजे से जून शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी. मतगणना के दिन 4 जून को पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
बिना लाइसेंस वाले परिसरों में यह आदेश सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।