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पंजाब-हरियाणा में इन जगहों पर चुनाव कार्यक्रम व रैली करने पर लगी रोक! आयोग ने जारी कीये खास निर्देश

 
Loksabha election 2024,

Times Haryana, चंडीगढ़: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खास दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग सभी राजनीतिक दलों को निर्देशों को लेकर जागरूक कर रही है , पंजाब और हरियाणा में चुनावी कार्यक्रम व रैलियों के लिए स्कूल के मैदान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो सिर्फ इन दो राज्यों में लागू होंगे।

उन्होंने कहा कि बाल श्रम को लेकर आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं. किसी भी रैली और चुनाव कार्यक्रम में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जो सभी राज्यों पर लागू होगा। विभाग की ओर से इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को जागरूक किया जा रहा है और सभी चुनाव अधिकारियों से भी आह्वान किया गया है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को इस संबंध में सूचित करें.

यह चुनाव कार्यक्रमों और रैलियों के दौरान बाल श्रम पर भी प्रतिबंध लगाएगा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि अदालत ने पंजाब और हरियाणा की ओर से निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद इसे चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों में विशेष रूप से शामिल किया गया है. यह आदेश केवल पंजाब और हरियाणा में लागू होगा।

छह सीमावर्ती जिलों में ड्रोन से विशेष निगरानी

सिबिन सी ने कहा, पाकिस्तानी सीमा से लगे पंजाब के छह जिलों पर ड्रोन से विशेष निगरानी रखी जाएगी। ये काम बीएसएफ कर रही है. मतदान के दौरान सीमा से किसी भी तरह की नशीली दवाओं की तस्करी पर बीएसएफ कड़ी नजर रखेगी और ऐसे सभी मामलों को ड्रोन की मदद से पकड़ा जाएगा।

राज्य में अब तक 20,000 बैनर हटाए गए

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही राज्य भर में पिछले दो दिनों में 20,000 बैनर हटाये गये हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं. उनका अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए होर्डिंग्स और बैनर हटाए जा रहे हैं. आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर की जा सकती है, जिस पर आयोग तुरंत कार्रवाई करता है।