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Haryana Roadways में पूर्व विधायकों को मुफ्त यात्रा, बच्चों और बुजुर्गों की छूट समाप्त, परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव

 
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Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में परिवहन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बसों में सफर करना और महंगा हो जाएगा. परिवहन विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के मुताबिक एसी बसें और महंगी हो जाएंगी. यह 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट को भी समाप्त कर देता है। अब हर किसी को यात्रा करने के लिए पूरा टिकट खरीदना होगा। पत्रकारों और पूर्व विधायकों को छूट जारी रहेगी।

2 अप्रैल को जारी हुआ आदेश

हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 2 अप्रैल को जारी आदेश में बदले गए नियमों का विवरण दिया गया है।

पूर्व विधायकों को छूट

नए नियमों से पूर्व विधायकों को भी बसों में यात्रा के दौरान छूट मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायक एक सहयोगी के साथ बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

बुजुर्गों को भी पूरा टिकट लेना होगा

हरियाणा में 3 से 12 साल के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों से बस में यात्रा करने पर आधा किराया लिया जाता था। यह छूट अब हरियाणा परिवहन विभाग ने खत्म कर दी है। नए आदेश के मुताबिक, हरियाणा रोडवेज की सामान्य और एसी दोनों बसों में यात्रा करने पर सभी यात्रियों को पूरा किराया देना होगा।

इन लोगों को मिलेगी छूट

वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को अब बस यात्रा पर कोई छूट नहीं मिलेगी। हालाँकि, कुछ श्रेणियों के लोगों को आरक्षण मिलेगा, जिनमें पत्रकार, पूर्व विधायक और आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं।

नए आदेश के मुताबिक, मान्यता प्राप्त पत्रकार एक साथी के साथ बस में प्रति वर्ष 4,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति को किराए में 75 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. आपातकालीन स्थिति में यदि प्रभावित व्यक्ति विधुर है तो उसे अपने एक सहायक के साथ बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी।

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