पहचान पत्र मे करवा ले ये काम फटाफट; वरना नहीं डाल पाओगे वोट, एक क्लिक मे जाने पूरा अपडेट

Times Haryana, नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रत्येक मतदाता को मतदान के समय एक फोटो पहचान पत्र लाने की आवश्यकता बताई। मतदाता फोटो पहचान पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट के अभाव में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, पेंशन के लिए जारी फोटो पहचान पत्र, सांसदों को जारी अधिकृत पहचान पत्र या विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड अवश्य होना चाहिए। पहचान का प्रमाण दिखाओ.
फोटो पहचान पत्र न होने पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण साथ लाना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि राज्य में 100 फीसदी मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बन गए हैं, इसलिए सभी मतदाताओं को मतदान के समय अपने साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र लाना होगा.