Haryana: हरियाणा में इस जिले में लोगों पर लगी कई पाबंदियां, अचानक धारा 163 लागू होने से मचा हड़कंप
Haryana News: हरियाणा के हिसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्रों में अब सख्ती से नए सुरक्षा आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
इन आदेशों के तहत अब विश्वविद्यालय और कोर्ट क्षेत्र के दो किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें लाठी, तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, बरछा, गंडासा, जेली और आग्नेयास्त्र जैसे सभी हथियार शामिल हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है।
धार्मिक प्रतीकों को छूट
हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सरकारी सेवकों और सिख समुदाय के धार्मिक प्रतीकों – जैसे कि कृपाण आदि – पर लागू नहीं होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए धार्मिक प्रतीकों को छूट दी गई है।
क्यों लिए गए ये कदम?
जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि यह कदम इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित उपद्रव को रोकने के मकसद से उठाया गया है। विश्वविद्यालय, सचिवालय और न्यायालय जैसे संवेदनशील संस्थानों के आसपास भीड़भाड़ और हथियारबंदी को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक हो गया था।
धारा 163 के तहत प्रशासन को यह अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र विशेष में सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस प्रकार के प्रतिबंध लगा सके। प्रशासन का मानना है कि हाल के दिनों में विश्वविद्यालय और कोर्ट के पास बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए यह फैसला सही दिशा में कदम है।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह एक दंडनीय अपराध होगा और दोषी को सजा भी हो सकती है।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यह आदेश सिर्फ विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर नहीं, बल्कि इसके दो किलोमीटर के बाहरी इलाके में भी प्रभावी रहेगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी हथियार लेकर आता है तो वह कानून के शिकंजे में आ सकता है।