Haryana News: हरियाणा में 3 दिन शराब पर रहेगी पाबंदी, सख्त आदेश से ठेके रहेंगे बंद

हरियाणा में शराब प्रेमियों (Alcohol Lovers) के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी अपने यार-दोस्तों के साथ किसी बार (Bar) में जाकर 'पैग' लगाने का प्लान बना रहे थे तो जरा रुक जाइए! राज्य सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) को ध्यान में रखते हुए पूरे तीन दिन शराब की बिक्री पर बैन (Ban on Liquor) लगाने का फरमान सुना दिया है। यानी 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को हरियाणा के चुनिंदा इलाकों में कोई भी ठेका, बार और पब (Pubs & Bars) खुला नहीं मिलेगा।
सरकार ने इन दिनों को ड्राई-डे (Dry Day) घोषित कर दिया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। तो अगर आपको दोस्तों के साथ 'चीयर्स' करने की आदत है, तो अगले कुछ दिनों के लिए 'नींबू पानी' से ही काम चलाना पड़ेगा!
सरकार का सख्त आदेश
हरियाणा सरकार ने इस बार आबकारी विभाग (Excise Department) को सख्त आदेश जारी किया है कि मतदान के एक दिन पहले, मतदान वाले दिन और मतगणना (Counting Day) के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ये पाबंदी नगर निकाय क्षेत्रों से 3 किलोमीटर की परिधि तक लागू रहेगी।
सभी ठेका मालिकों और बार-रेस्तरां (Liquor Shops & Bars) संचालकों को सरकार की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा, तो उनके खिलाफ भारी जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा और लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।
नगर निकाय चुनाव
पहले चरण में 7 नगर निगमों और 40 नगर निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा।
वहीं, पानीपत नगर निगम (Panipat Municipal Corporation) में 9 मार्च को वोटिंग होगी।
12 मार्च को मतगणना (Election Results) होगी और इसी दिन चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से आचार संहिता (Code of Conduct) भी लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब सरकार कोई नया टेंडर पास नहीं कर सकती और सरकारी अफसरों के तबादले (Transfers) पर भी रोक रहेगी। हालांकि पहले से मंजूर विकास कार्य जारी रहेंगे लेकिन किसी भी नये प्रोजेक्ट के लिए चुनाव आयोग की परमिशन लेनी होगी।