हरियाणा वासियों को नए साल से पहले मिली बड़ी सौगात! Property Tax को लेकर CM खट्टर का बड़ा ऐलान
Haryana News: यह योजना पहले चालू वर्ष 2023-2 को छोड़कर, 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर लागू होती थी।
इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गये।
दरअसल, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट प्रावधानों को शामिल करने के साथ-साथ वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को खत्म करने की मांग की थी।
प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने संगठन की मांग पर वर्ष 2023-2022 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत की छूट लागू की है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन पोर्टल पर डेटा के स्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता को नहीं हटाया गया है।
इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गये।
दरअसल, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट प्रावधानों को शामिल करने के साथ-साथ वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को खत्म करने की मांग की थी।
प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने संगठन की मांग पर वर्ष 2023-2022 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत की छूट लागू की है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन पोर्टल पर डेटा के स्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता को नहीं हटाया गया है।
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत देते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट की शुरुआत की है।