हाईकोर्ट का बड़ा बयान; अब दिल्ली वाले घर में रख सकेंगे इतनी शराब, जाने नए नियम

Times Haryana, नई दिल्ली: शराबियों के घर में शराब होना आम बात है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने कहा कि 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने घर में नौ लीटर व्हिस्की, वोदका या रम ले सकते हैं। इसके अलावा वे घर में 18 लीटर वाइन, एल्कोपॉप या बीयर भी रख सकते हैं।
- दिल्ली हाई कोर्ट घर में 132 बोतल शराब यानी 107.2 लीटर शराब रखने के मामले की सुनवाई कर रहा था। घर में छह सदस्य हैं और उन्हें घर में कुल 162 लीटर शराब रखने की अनुमति है।
- आरोपी के घर पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की इसके बाद विभाग ने उसके पास से 51.8 लीटर व्हिस्की, वोदका या रम बरामद किया। उन्हें 55.4 लीटर शराब और बीयर भी मिली।
- पंचशील पार्क के पास छापेमारी में विभाग ने कुल 132 बोतल भारतीय और विदेशी शराब बरामद की. इसके बाद उत्पाद विभाग ने यह कहते हुए शराब जब्त कर ली कि उसके पास शराब भंडारण का वैध लाइसेंस नहीं है. इसके अलावा अनुमति से अधिक शराब रखी जाती है।
- घर से शराब बरामद होने पर उत्पाद अधिनियम की धारा 33 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता के घर में छह वयस्क और चार बच्चे हैं। नियम 20 के तहत 25 साल से अधिक उम्र के छह वयस्कों को घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोदका या रम रखने की अनुमति है।
- इसके अलावा वह घर में 108 लीटर वाइन और बीयर भी रख सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया और अदालत से अपराधी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने को कहा।