Highway से कितनी दूर होना चाहिए घर; जरूर जान लें ये सड़क निर्माण से जुड़े नियम

Times Haryana, नई दिल्ली: अपना घर बनाने का सपना हर किसी का होता है। यह सपना तब और भी सफल हो जाता है जब आपका घर शहर या सड़क मार्ग से जुड़ा हो।
इस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, लोग आमतौर पर मुख्य सड़कों या राजमार्गों के किनारे घर बनाना पसंद करते हैं, ताकि आपात स्थिति में वे आसानी से शहर या सुविधाओं तक पहुंच सकें।
चलने-फिरने में कोई कठिनाई नहीं. कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई सड़क या हाईवे के किनारे घर बनाने में लगा देते हैं।
लेकिन, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सड़क या हाईवे के किनारे घर बनाना परिवार के लिए सुरक्षित है? लोग सड़क या राजमार्ग के किनारे घर क्यों बनाते हैं? हमें बताइए।
सड़क चौड़ीकरण के बाद मुआवजा-
यह भी देखा जाता है कि जो लोग सड़क के किनारे घर बनाते हैं, जब सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाता है, तो उनके घर तोड़ दिए जाते हैं और बदले में सरकार मकान मालिक को मुआवजे के रूप में मुआवजा देती है।
क्या है सड़क से घर की दूरी का नियम-
ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी सड़क के किनारे घर बना ले और कोई उससे कुछ न कहे। सड़क के किनारे घर बनाने के भी नियम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर राज्य में सड़क किनारे निर्माण की दूरी के लिए अलग-अलग नियम हैं।
ये नियम नगर निगम या नगर पालिकाओं द्वारा तय किये जाते हैं। कभी-कभी राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी नियम तैयार किये जाते हैं। हालांकि, सड़क से घर तक की दूरी जानने के लिए कोई भी व्यक्ति नगर निगम या नगर पालिका से जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सड़क से कितनी दूरी पर घर बनाना सुरक्षित है-
यदि आप सड़क के किनारे घर बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि उस सड़क पर रास्ते का अधिकार कितना चौड़ा है।
सभी संबंधित सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त करने के बाद उसकी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट को छोड़कर डायवर्टेड प्लॉट पर घर या व्यावसायिक भवन का निर्माण करने का नियम है।
अब अगर आप हाईवे के किनारे घर बनाने जा रहे हैं तो नियम कहता है कि आपके घर का प्लॉट सड़क से कम से कम 75 फीट की दूरी पर हो। सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग पर सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी उचित मानी जाती है.
साथ ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाने की सलाह दी जाती है. दूरी छोड़ने के बाद ही कोई निर्माण या बाउंड्री आदि की जा सकती है।