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NPS और PPF धारकों के लिए जरूरी अलर्ट, 31 मार्च से पहले करा लें ये काम

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: पीपीएफ-एसएसवाई समय सीमा: हर महीने या साल में बचत करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि खर्च बढ़ रहे हैं। अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ निकालकर और उसे बचाकर हम अपने कल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

साथ ही ऐसी योजना भविष्य में हमें आर्थिक मजबूती देने के लिए भी उपयोगी होती है। इस मानसिकता वाले अधिकांश निवेशक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) या सुकन्या समृद्धि योजना सहित छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं।

अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना और किसी अन्य छोटी बचत योजना में निवेश किया है तो आपके लिए एक खास जानकारी है।

इन योजनाओं को चुनने वाले निवेशकों को 31 मार्च तक कुछ काम निपटाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बैंक अकाउंट भी हो सकता है बंद-

पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेशकों को इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च से पहले कुछ काम करने होंगे। ऐसा नहीं करने वालों को न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि, उनका बैंक खाता भी फ्रीज किया जा सकता है.

कौन सा काम है जरूरी?

छोटी बचत योजना में अगर आप निवेश करते हैं और वित्तीय वर्ष के बाद से किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं किया है, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। निवेशकों को वित्तीय वर्ष से पहले न्यूनतम जमा करना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है?

पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख मार्च है पब्लिक प्रोविडेंट फंड नियम 2019 के अनुसार, पीपीएफ खाताधारकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है।

यदि कोई ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका खाता बंद किया जा सकता है। साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है तो आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है.

दोबारा खाता खोलने पर जुर्माना-

अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक खाता है और वह बंद हो गया है तो इस खाते को दोबारा खुलवाने के लिए आपको सालाना 50 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही आपको बैंक बंद होने के समय के हिसाब से 250 रुपये सालाना का भुगतान करना होगा.