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यूपी के इन बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी अपडेट, अब इतना फीसदी जुर्माना भरने पर रुक जाएगी कानूनी कार्ऱवाई

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना भी पहली बार बिजली चोरी के मामलों में राहत दे रही है।

जो उपभोक्ता बिजली चोरी में पकड़े गए थे और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया था, वे अब बिजली चोरों का कलंक मिटाने के लिए ओटीएस में पंजीकरण करा सकते हैं और अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के छह लाख से ज्यादा मामले हैं. दूसरे शब्दों में, 6 लाख रुपये की बिजली चोरी के मामले में, 35 प्रतिशत राशि का भुगतान करके जुर्माने में 65% की छूट प्राप्त की जा सकती है।

35% जुर्माना भरने के बाद उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाएगी। उनसे बिजली चोरी का टैग हटवाया जाएगा।

हालांकि, एक शर्त है कि इस छूट का फायदा उठाने के लिए उन्हें 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य में उपभोक्ताओं को तोहफा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है।

इस योजना में विभिन्न वर्ग के उपभोक्ता अपने बकाए का भुगतान करने पर सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। अब तक कई बार लागू हो चुकी है ओटीएस योजना

लेकिन पहली बार इस योजना का विस्तार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं तक करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य भर में बिजली चोरी के 6 लाख से ज्यादा मामले हैं.

जो घर या दुकान से बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। अब ऐसे उपभोक्ता 30 नवंबर तक क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर बकाया राशि का 35 प्रतिशत भुगतान कर बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 प्रतिशत का लाभ ले सकते हैं।

तहसील वसूली नोटिस भी होंगे वापस: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि इस साल की ओटीएस योजना सिर्फ बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत दे रही है.

जिन उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामले में तहसील से वसूली नोटिस प्राप्त हुए हैं।

वे बकाया भी ओटीएस योजना में शामिल हैं। तहसील से वसूली नोटिस मिलने के बावजूद उपभोक्ता परेशान न हों।

एकमुश्त समाधान योजना में छूट पाने के लिए वह अपना पंजीकरण कराकर स्वत: तहसील वसूली कराएंगे तथा पुलिस विभाग द्वारा जारी नोटिस वापस कर देंगे।

ऐसे मामले में, आवेदक को पंजीकरण के समय 10% जुर्माना और उसके बाद 25% जमा करना होगा।