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Income Tax Update: वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में मिलेगी इतनी छूट, जानें पेंशन पर टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। हालाँकि, बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया खंड जोड़ा था।

75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ मानदंडों को पूरा करने पर आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको वरिष्ठ नागरिकों के आयकर, दरों और उन्हें मिलने वाली छूट के बारे में बताएंगे।

80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा वरिष्ठ नागरिक वे हैं जिनकी आयु पिछले वित्तीय वर्ष में 60 वर्ष या उससे अधिक या 80 वर्ष से कम है।

60 से 80 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मूल कर छूट सीमा 3 लाख रुपये है। अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के मामले में छूट की सीमा 5 लाख रुपये है।

क्या भारत में पेंशन कर योग्य है?

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पेंशन कर योग्य है। ये छूट सीमा के बाद आय के तहत 'वेतन' के रूप में कर योग्य हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ से मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है. गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ पर कर छूट है, लेकिन केवल तभी जब निकासी 5 साल की निरंतर सेवा के बाद हो। साथ ही, ईपीएफ ईपीएफओ के साथ पंजीकृत कंपनी से होना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी कर मुक्त है। वहीं, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी केवल चुनिंदा स्थितियों में ही टैक्स फ्री होती है।

भारत में पारिवारिक पेंशन पर कर लगता है। इस पर 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत कर लगाया जाता है. इसमें 33.33% या 15000 रुपये तक (जो भी कम हो) की कटौती मिलती है। तभी इस पर टैक्स लगाया जा सकता है.