thlogo

Indian Railways: रेल में सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कन्फर्म सीट को लेकर रेलवे ने कही ये बड़ी बात

 
Indian Railways

Times Haryana, नई दिल्ली: देशभर में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। कभी-कभी उनके टिकट कन्फर्म हो जाते हैं और उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ती है क्योंकि वे कभी कन्फर्म नहीं होते।

इस बीच अगर आप कन्फर्म सीट पर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? कई बार लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेन छूट जाए तो कन्फर्म सीटें कितने घंटे तक आरक्षित रहती हैं? जानिए क्या कहते हैं भारतीय रेलवे के नियम?

अनुपालन न करने पर आईआरसीटीसी जुर्माना लगाता है-

ट्रेन में सफर करते समय यात्री को कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। रेलवे द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाता है। कुछ नियम ऐसे हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ही एक नियम कन्फर्म टिकटों से संबंधित है।

क्या ट्रेन छूटने के बाद भी जाती है सीट?

मान लीजिए कि ट्रेन में आपकी सीट कन्फर्म है और किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ट्रेन में कन्फर्म सीट आरक्षित करने का नियम है। यात्रियों को लगता है कि ट्रेन छूटने पर उनकी सीट चली गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।

कंफर्म सीट यात्री के नाम पर कितने समय तक रहती है?

ट्रेन में अगले दो स्टेशनों के लिए सीट आरक्षित है। इसका मतलब है कि आप चाहें तो अगले स्टेशन पर आकर भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं. दो स्टेशन के बाद टीटीई आपकी सीट किसी और को दे सकता है. कन्फर्म सीट दो स्टेशनों तक आपके नाम रहेगी.