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पटाखों की दुकान खोलने के लिए निर्देश जारी; ऐसे करना होगा आवेदन, जाने पूरा अपडेट

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: दिवाली नजदीक आते ही पटाखों की अस्थाई दुकानें खोलने के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने के संबंध में जिला कलक्टर की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत, जो लोग दिवाली पर पटाखों का व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, वे समय पर अपने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करके अपनी दुकान खोल सकते हैं।

जिलाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी की खरीद-फरोख्त के लिए लाइसेंस जारी करने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 1 से 8 नवंबर 2023 के बीच संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अत: इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निर्धारित तिथि 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच जमा कर दें।

मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल लाइसेंस न होने पर भी आतिशबाजी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने अस्थायी लाइसेंस जारी करने के संबंध में स्थानों की पहचान की है, जहां पटाखा विक्रेताओं को 9 से 23 नवंबर तक की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए खाली भूखंडों पर उन्हें बेचने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने करौली, हिण्डौन, सपोटरा एवं मण्डरायल उपखण्डों की लोकेशन चिन्हित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने नगर परिषद, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत को चिन्हित स्थान पर पानी, प्रकाश एवं स्वच्छता की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देशित किया है।