Land Buy Rules: भारत में इन 5 जगहों पर बाहरी लोग नहीं खरीद सकते संपत्ति, जानें क्या है बड़ी वजह
Times Haryana, नई दिल्ली: अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं।
जहां आपको जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है. मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, जहां भी आपके पास जमीन की बंदिशें हैं, हम आपको बताएंगे।
आप हिमाचल प्रदेश में संपत्ति नहीं खरीद सकते
कई लोगों को हिल स्टेशन पर घूमने जाना पसंद होता है. हिल स्टेशन पर शांति और सुकून एक अलग ही अनुभव है। हर साल बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश आते हैं।
लेकिन यहां किसी को भी पहाड़ों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। भूमि अधिनियम 1972 की धारा 118 लागू हुई और तदनुसार, हिमाचल का कोई भी गैर-किसान या बाहरी निवासी राज्य में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है।
आप नागालैंड में संपत्ति नहीं खरीद सकते
1963 में राज्य के गठन के साथ ही अनुच्छेद 371ए का प्रावधान एक विशेष अधिकार के रूप में दिया गया और तदनुसार, यहां जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।
आप सिक्किम में संपत्ति नहीं खरीद सकते
सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371F, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
उनके अनुसार, बाहरी लोगों से जुड़ी भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करता है। इस राज्य के आदिवासी इलाकों में केवल आदिवासी ही जमीन और संपत्ति खरीद सकते हैं।
आप अरुणाचल प्रदेश में संपत्ति नहीं खरीद सकते
अरुणाचल प्रदेश प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस स्थान पर संपत्ति खरीदने की भी अनुमति नहीं है। यहां सरकार की मंजूरी के बाद ही कृषि भूमि का हस्तांतरण किया जाता है।
इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े कई कानून और नियम हैं। यहां तक कि पूर्वोत्तर के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते.
इन जगहों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। कृपया इस लेख के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
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