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Leave Policy 2024: कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट, केंद्र ने छुटीयों की लिमिट में किया बदलाव

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर असमंजस में हैं. हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) जारी किए।

इससे छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं. कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि लगातार कितने दिनों की छुट्टी से उनकी सरकारी नौकरी जा सकती है। आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में.

केंद्र सरकार ने जारी किया FAQ

एफएक्यू में अवकाश की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाए जाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, अध्ययन अवकाश अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश किया गया है से संबंधित प्रश्नों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होती है। .

लगातार पांच साल तक कोई छुट्टी नहीं

केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए, यह माना गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

आम तौर पर, विदेश सेवा के अलावा छुट्टी पर या बिना छुट्टी के लगातार पांच साल से अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मतलब है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

अवकाश नकदीकरण के नियम क्या हैं?

एफएक्यू में कहा गया है कि कर्मचारियों को पहले छुट्टी नकदीकरण की अनुमति लेनी होगी। जिसे LTC के साथ लेना सही रहेगा. हालाँकि, कुछ मामलों में, अवकाश नकदीकरण एक निश्चित अवधि के बाद भी किया जा सकता है। बच्चों की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्ड केयर लीव मिलती है।

अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या महिला कर्मचारी को उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना है तो कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद यह छुट्टी दी जा सकती है।