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SYL मामले में पंजाब सरकार को बड़ा झटका; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए ये सख्त आदेश

 
Punjab,

Times Haryana, नई दिल्ली: हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चला आ रहा एसवाईएल मुद्दा सुलझ नहीं रहा है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की लगातार सुनवाई हो रही है. इस बीच बुधवार 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसवाईएल मामले पर सुनवाई की. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने को भी कहा. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर के निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. इसलिए पंजाब को भी इस समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा में काम करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं।'' हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा

एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि वह इस मामले में हमें कोई सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर न करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण की प्रक्रिया पर सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है. अदालत ने पंजाब सरकार से सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की सहायता करने को भी कहा।