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पीएम आवास योजना के तहत लाखों गरीबों को मिलेगा नए घर, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत

 
PM Awas Yojana,

Times Haryana, नई दिल्ली: आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है. जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना आशियाना बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया आसान कर दी गई है।

लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक का लाभ उठाने के लिए अनावश्यक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर ही योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीएलसी घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 100 रुपये के स्टांप पर पारिवारिक आय का शपथ पत्र और परिवार के सभी सदस्यों के आधार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी। इसके अलावा, अनुबंध पत्र का प्रारूप भी बदल दिया गया है, इसमें अनावश्यक दस्तावेजों के लिए कोई कॉलम नहीं है।

निकाय ने एक अधिसूचना में कहा, जब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक के तहत कुछ जिलों में प्राप्त आवेदनों की छंटनी की गई, तो यह पता चला कि आवेदकों से कुछ दस्तावेज अनावश्यक रूप से मांगे जा रहे थे। जबकि ये दस्तावेज किसी काम के नहीं हैं.

वे योजना से लाभार्थियों को हतोत्साहित भी करते हैं। राज्य स्तरीय समिति ने निर्णय लिया है कि योजना के तहत आवेदक या लाभार्थी से केवल आवश्यक दस्तावेज ही मांगे जाएं।

ये दस्तावेज़ अनिवार्य हैं

• पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और बैंक खाता चालू होना चाहिए।

• परिवार की वार्षिक आय आवेदक द्वारा सादे कागज पर स्वयं घोषणा पत्र लिखकर दर्शाई जा सकती है।

• निवास के सत्यापन के लिए मतदाता कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पेंशन बुक, आधार कार्ड या स्पष्ट नाम और पते के साथ सरकार द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र।

• ये दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन के समय सर्वेक्षण के समय दिखाने होंगे।

• आवेदक का नवीनतम फोटो अनिवार्य है। सर्वे फॉर्म भी लाभार्थी को पूरा करना होगा।

• वर्तमान भूखंड, आवास का एक नक्शा स्थानीय ड्राफ्ट्समैन या वास्तुकार द्वारा तैयार और सत्यापित किया गया है।

• भूखंड या आवास के स्वामित्व का प्रमाण जैसे रजिस्ट्री, पंजीकृत खरीद और बिक्री विलेख, पिछली पंचायत द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जमा राशि की प्रमाणित नोटरीकृत प्रति अनिवार्य है।