नाबालिग से लड़का कर बेठा प्यार, फिर कोर्ट से मांगी सुरक्षी की गुहार, हाई कोर्ट ने दिया चौकने वाला बयान

Times Haryana, चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसा पुलिस को अगली सुनवाई पर जोड़े को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि लड़का अब परिणाम भुगतने को तैयार है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई शुरू की और पाया कि लड़की की जन्मतिथि 26 मार्च 2007 है। कोर्ट ने कहा कि अभी लड़की सिर्फ 16 साल 9 महीने की है और ऐसे में वह नाबालिग है. याचिका के मुताबिक, दोनों याचिकाकर्ता सहमति से रिश्ते में रह रहे हैं। ऐसे में यह याचिका कैसे वैध है?
याचिका में संगरूर निवासी लवप्रीत सिंह और उसकी प्रेमिका ने हाई कोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और 10 दिसंबर से सहमति से रिश्ते में रह रहे हैं। उसके रिश्तेदार उसके रिश्ते के खिलाफ हैं और इसलिए उसके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने अब मनसा पुलिस को आदेश दिया है कि वह जोड़े को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करे। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका की वैधता अगली सुनवाई में तय की जाएगी और यह भी तय किया जाएगा कि क्या लड़के को नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने का परिणाम भुगतना पड़ेगा।