New Labour Code 2024: कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज, अब इतने दिन काम करने पर मिलेगी लंबी छुट्टी, जानें पूरा अपडेट
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Times Haryana, नई दिल्ली: भारत सरकार जल्द ही देश को बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दरअसल, सरकार देश में नया श्रम कानून लागू करने की तैयारी कर रही है. इस नए श्रम कानून के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं।
लेकिन देशभर के कर्मचारी वेस्बरी के नए श्रम कानूनों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जल्द ही देश में नया कानून लागू करने जा रही है. जिसके बाद कर्मचारी एक साल तक काम करने पर ही ग्रेच्युटी का हकदार होगा। इस बीच, यदि कर्मचारी निर्धारित समय से 15 मिनट भी अधिक काम करते हैं, तो उन्हें ओवरटाइम मिलेगा।
बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे हड़ताल-
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 31 से ज्यादा राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है. अधिकांश राज्यों में इसके लिए नियम भी हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ राज्यों ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, जिन पर चर्चा हो रही है.
हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सरकार कानून कब लाएगी, लेकिन नया कानून जल्द ही लागू किया जाएगा।
किसी मुद्दे पर यूनियन और नियोक्ता के बीच बातचीत विफल होने पर सरकार को सूचित किया जाएगा और मामला ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय होने तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। यह सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल के रूप में वर्गीकृत करता है।
नए कानून में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी-
नए श्रम कानून से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। इस दौरान दो आधे घंटे का ब्रेक भी होगा।
यदि कंपनी 12 घंटे की कार्य शिफ्ट लागू करती है, तो उसे कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी देनी होगी। नए कानून के तहत अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी लेनी होती है
इसलिए उसे साल में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता था, लेकिन अब वह केवल 180 दिन काम करके भी छुट्टी ले सकता है। महिला कर्मचारियों पर उनकी सहमति के बिना रात्रि पाली में काम करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
कंपनी छोड़ने पर 2 दिन में होगा सेटलमेंट-
नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या उससे अधिक होगा. मूल वेतन बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटौती योग्य राशि बढ़ जाएगी।
ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी के हाथ में सैलरी तो कम होगी, लेकिन प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी ज्यादा होगी. नए श्रम कानून लागू होने के बाद केवल दो दिनों में कर्मचारियों को पूरा भुगतान किया जाएगा।
नौकरी छोड़ने या नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में पैसों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सिर्फ दो दिन में निपट जाएंगी। वर्तमान में, अंतिम भुगतान पूरा होने में 45 दिन लगते हैं।