अब ट्रैफिक पुलिस नही निकाल सकेगी वाहनों की चाबी; वाहन चालक को मिलते है ये 5 खास अधिकार

Times Haryana, नई दिल्ली: यातायात व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की होती है। ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि सड़क पर लोग यातायात नियमों का पालन करें।
हालाँकि, कभी-कभी सड़क पर पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों के बीच गलतफहमी हो जाती है, जिससे तनाव पैदा हो जाता है।
ऐसे में कई बार पुलिस अधिकारी गाड़ी की चाबियां छीन लेते हैं. तो क्या वह ऐसा कर सकता है? क्या किसी की गाड़ी की चाबी छीन लेना सही है? आइए मैं आपको इससे जुड़े नियम के बारे में बताता हूं।
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को आपकी कार से चाबियाँ निकालने का अधिकार नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरन वाहन की चाबी नहीं छीन सकते, उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
यदि कोई ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी ऐसा करता है, तो आप उन्हें कानूनी भाषा में जवाब दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी उसने चाबी छीन ली ताकि आप शिकायत कर सकें।
ये भी है नियम!
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, यदि पुलिस अधिकारी आपसे दस्तावेज़ मांगता है तो आपको उन्हें दिखाना होगा, लेकिन यदि पुलिस अधिकारी आपसे दस्तावेज़ अपने हाथ में लेने के लिए कहता है तो आप उन्हें देने से इनकार भी कर सकते हैं।
यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप उन्हें दस्तावेज़ देना चाहते हैं या नहीं। हालाँकि, कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त कर सकते हैं। इसके लिए वे आपका लाइसेंस ले लेंगे.
यदि ऐसा होता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस जब्त करने के बदले में आपको ट्रैफ़िक पुलिस विभाग से वैध रसीद दी जाए। यदि पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर लेती है, तो वे आपको एक रसीद देंगे।