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नोएडा में 14 स्कूलों को बंद करने का आदेश; कानून के उल्लंघन पर सरकार लेगी ऐक्शन

 
Noida News,

Times Haryana, नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में 14 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कथित तौर पर बिना किसी आधिकारिक मान्यता के चलते पाए जाने के बाद इन स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) धर्मवीर सिंह ने कहा कि इनमें से अधिकतर स्कूल नोएडा के गांवों में हैं।

अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों का सर्वे कराया गया था. सर्वेक्षण में यह पाया गया

क्या कोई स्कूल बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन नहीं कर रहा है? उन्होंने आगे बताया कि यह अनिवार्य है कि औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को राज्य सरकार से मान्यता लेनी होगी।

अधिकारी ने बताया कि नोएडा में सर्वेक्षण के दौरान 14 स्कूल कानून का उल्लंघन करते पाए गए। ऐसे में इन स्कूलों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

स्कूलों में अवैध और बिना मान्यता के कक्षाएं चल रही थीं. जिला प्रशासन ने ऐसे 14 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.

विभाग के अनुसार, इनमें से सात स्कूल हरौला में, चार जलपुरा में और एक-एक शाहदरा, मंगरौली और छिजारसी में स्थित हैं।

इन स्कूलों में औसतन 150 छात्रों का नामांकन है। अधिकारियों ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल भी शामिल हैं।