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यूपी के लोग अब घर में रख सकेंगे शराब की इतनी बोतलें, जारी हुआ नया निर्देश

 
Alcohol Limit in up

Times Haryana, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर आप भी शराब पीते हैं या घर में शराब रखते हैं तो आपके लिए यह नियम जानना बहुत जरूरी है।

घर में रखी जाने वाली शराब की मात्रा सरकार द्वारा तय की जाती है। अगर आप घर में जरूरत से ज्यादा शराब रखते हैं तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है।

अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको जिला कलेक्टर से इजाजत लेनी होगी. यहां आपको इन सभी नियमों के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी.

क्या है नियम-

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक अब से 750 ML की सिर्फ 4 बोतलें ही घर में रखी जा सकेंगी. 4 बोतलों में से 2 में भारतीय ब्रांड और 2 में विदेशी ब्रांड की शराब रखी जा सकती है। अगर घर में ज्यादा शराब रखनी है तो बार लाइसेंस की जरूरत होगी.

लाइसेंस लेने के बाद कितनी शराब रख सकते हैं:

दरअसल, बार लाइसेंस धारकों के लिए शराब की मात्रा भी तय है. इस नियम के तहत घर पर अधिकतम 72 बोतल शराब रखी जा सकती है. यह 15 कैटेगरी का हो सकता है. इस नियम का उद्देश्य उन लोगों को कानूनी मान्यता देना है जो घर पर अपना निजी बार चलाते हैं।

लाइसेंस कैसे प्राप्त करें-

आप उत्पाद शुल्क विभाग में होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता होती है। आवेदन के साथ 51,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

फीस 12,000 रुपये सालाना है. होम बार लाइसेंस के तहत आप घर में 6 विदेशी और 4 भारतीय ब्रांड की व्हिस्की, 2 रम की बोतलें, जिनमें 2 आयातित और 1 भारतीय ब्रांड की शराब रख सकते हैं।

वोदका की 2 आयातित और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, शराब की 1 आयातित और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर के 12 आयातित और 6 भारतीय ब्रांड के डिब्बे की अनुमति है।

नोएडा एक्साइज से मिली जानकारी के मुताबिक, होम बार लाइसेंस के लिए केवल स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 साल का आईटीआर फाइल करना होगा. एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।