दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब होगा आसान, नई व्यवस्था लागू, जानें पूरा अपडेट
Times Haryana, नई दिल्ली: अगर आप देश की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि यदि आप हौजखास में कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो आप इसे नांगलोई उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में भी पंजीकृत कर सकते हैं। अभी तक यही नियम है.
कि उप-रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्ति भी उसी कार्यालय में पंजीकृत होती है। रजिस्ट्री के अलावा संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े अन्य कार्य भी किसी भी उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में किए जा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी नाम दिया है और इसे पास कर दिया है. इसके तहत अब लोग अपनी सुविधानुसार दिल्ली के 22 उप-पंजीयक कार्यालयों में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे लोगों को पंजीकरण के लिए क्षेत्र के हिसाब से तय किए गए उप-पंजीयक कार्यालय में जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
मंजूरी के लिए फाइल राज्यपाल के पास भेजी गई
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिश ने कहा कि राजस्व विभाग ने अब 'कहीं भी पंजीकरण' नीति शुरू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति पारित कर दी है और अधिसूचना के लिए फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी गई है।
बहुत सारी शिकायतें आ रही थीं
मंत्री आतिश ने कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं. कई दफ्तरों में भीड़भाड़ होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
कई सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऐसे हैं जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती. जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां दलाल सक्रिय होते हैं और भ्रष्टाचार होता है.
सभी सब-रजिस्ट्रार संयुक्त रजिस्ट्रार बनेंगे
दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार अब संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे और उनका अधिकार क्षेत्र पूरी दिल्ली में होगा। अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उप-पंजीयक कार्यालय में अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना चाहता है, तो वह दिल्ली के 22 उप-पंजीयक कार्यालयों में से किसी में भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है।