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रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट; अब जनरल टिकट पर यात्री इन ट्रेनों में कर सकेंगे सफर, जाने नए नियम

 
Indian Railway,

 

Times Haryana, नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर. सामान्य टिकट आमतौर पर छोटी दूरी की यात्रा के लिए खरीदे जाते हैं, जबकि आरक्षण टिकट लंबी दूरी की यात्रा के लिए खरीदे जाते हैं।

हालाँकि, देखा गया है कि लोग सामान्य यानी अनारक्षित डिब्बों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। सामान्य यानि अनारक्षित टिकट से यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण नियम

अक्सर ट्रेन एसी, स्लीपर (एसी, स्लीपर) और सामान्य कोच से सुसज्जित होती है। ताकि लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार यात्रा कर सकें. दरअसल, जनरल कोच का किराया सबसे कम और एसी कोच का किराया सबसे ज्यादा होता है.

जनरल गाड़ी में यात्रा करने के लिए कोई रिजर्व टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है. इसके लिए लोग आसानी से खिड़की से टिकट प्राप्त कर यात्रा कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने सभी कोचों में यात्रा के लिए नियम बना रखे हैं और इनका उल्लंघन करने पर रेलवे यात्रियों पर जुर्माना लगा सकता है।

कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक टिकट के साथ एक से अधिक ट्रेनों में यात्रा करते हैं। रेलवे कानून के मुताबिक ये गलत है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

रेलवे के नियमों के मुताबिक, आपने जिस ट्रेन की बुकिंग की है, उसी से आपको यात्रा करनी चाहिए. भले ही वह टिकट सामान्य हो या अनारक्षित।

आपको बता दें कि टिकट पर उस स्टेशन का नाम और समय लिखा होता है जहां से आप इसे खरीदते हैं। जिसके आधार पर आपको टीटीई पकड़ सकता है और आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल, जनरल टिकट की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके बाद वह अमान्य हो जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सीटी स्टेशनों से खरीदे गए जनरल टिकटों की वैधता 1 घंटे की होती है। इस एक घंटे यात्री को ट्रेन पकड़नी है. जबकि छोटे स्टेशन से खरीदे गए ट्रेन टिकट की अवधि 3 घंटे है।