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बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, प्रदेश सरकार इन लोगों के बिजली बिल करेगी माफ

 
हरियाणा सरका

Times Haryana, नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। पीपीपी डेटा के मुताबिक, रु. 1 लाख प्रति वर्ष तक सत्यापित आय वाले सभी अंत्योदय परिवारों का बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ है

पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट तक की औसत मासिक बिजली खपत वाले सभी अंत्योदय परिवार योजना के तहत पात्र होंगे। दो या दो से अधिक बिलिंग चक्रों का बिजली बिल।

उन्होंने बताया कि कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में 6 माह के अंदर कनेक्शन काटने पर पूरी राशि अथवा प्रथम किस्त जमा करने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही पुनः जोड़ा जाएगा।

यूएचबीवीएन राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों से मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाने का अनुरोध करता है।

उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये जो भी कम हो, भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बिजली चोरी के वे मामले जो इस योजना से पहले के हैं, वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक प्रवक्ता ने कहा कि योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा जो अधिकतम 3,600 रुपये होगी। आवेदक यह राशि एकमुश्त या 6 किस्तों में बिना ब्याज के जमा कर सकता है।