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टोल टैक्स को लकर बदल गए नियम, अब हाईवे पर नहीं देना होगा टोल, जानें किसे मिलेगा फायदा

यह नया बदलाव मीडिल क्लास (middle class) और आम कार चालकों को खासा फायदा पहुंचाएगा, जो महंगी ईएमआई, पेट्रोल-डीजल के दामों के साथ-साथ टोल टैक्स (toll tax) के खर्चे से जूझ रहे थे। अब इन लोगों को 20 किलोमीटर तक की यात्रा के दौरान टोल टैक्स से पूरी राहत मिलने का फायदा मिलेगा। इस बदलाव से उन्हें अपनी रोजमर्रा की यात्रा पर बड़ी राहत मिल सकती है और वे टोल शुल्क से मुक्त होंगे।

 
toll tax

देशभर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में टोल टैक्स (toll tax) में बदलावों के साथ एक नई व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है। इस बदलाव के बाद, उन व्यक्तियों को जो प्रतिदिन हाईवे और एक्सप्रेस वे (expressway) पर यात्रा करते हैं, टोल टैक्स में विशेष छूट मिलेगी। मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार अब कुछ मार्गों पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स (relief from toll tax) से राहत मिल सकेगी। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ कार मालिकों को भी जबरदस्त राहत मिलेगी, जो अक्सर टोल टैक्स के भारी खर्च से परेशान रहते थे।

टोल टैक्स में राहत का फायदा किसे मिलेगा?

इस नई व्यवस्था से केवल नॉन कमर्शियल वाहन चालकों (non-commercial vehicles) को ही लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों के पास निजी कार है, वे इस टोल टैक्स छूट योजना का फायदा उठा सकते हैं। विशेष रूप से, टैक्ट्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों (commercial vehicles) को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। केवल उन वाहनों को राहत दी जाएगी जो गैर-व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। यह निर्णय उन कार मालिकों को राहत पहुंचाएगा, जिनकी कार सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होती है और जिनका मुख्य मकसद यात्रा करना है।

20 किलोमीटर तक यात्रा पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

यदि आप हाईवे या एक्सप्रेस वे (expressway) पर यात्रा कर रहे हैं और 20 किलोमीटर की दूरी तक सफर करते हैं, तो आपको कोई टोल टैक्स (toll tax free) नहीं चुकाना होगा। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह सुविधा फायदेमंद होगी जिनका घर किसी टोल से पास में स्थित है और हर रोज टोल को पार करके सफर करना पड़ता था। मंत्रालय के अनुसार, यह नियम पूरे देश में लागू होगा, और अब एक्सप्रेस वे (expressway) या राष्ट्रीय हाईवे (NH highways) पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

टोल टैक्स की निगरानी नई तकनीक से

इस व्यवस्था के तहत टोल टैक्स की निगरानी के लिए एक नई तकनीक (GNSS technology) को लागू किया गया है। नई प्रणाली में, वाहन की यात्रा को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (Global Navigation Satellite System - GNSS) का इस्तेमाल होगा। यह तकनीक यह सुनिश्चित करेगी कि वाहन 20 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा नहीं करता है। GNSS सैटेलाइट की मदद से यह सूचना सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कोई वाहन 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हुए टोल टैक्स (toll tax updates) से बच न सके।

Fastag और GNSS: नई तकनीकी मंथन

फास्टैग (Fastag) के माध्यम से टोल के भुगतान को सरल बनाने के बाद अब जीएनएसएस तकनीक भी इन फास्टैग सिस्टम से जुड़ी होगी। यह नई व्यवस्था कार को बिना रोके टोल लेन से गुजरने की अनुमति देगी, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीएनएसएस तकनीक, फास्टैग के साथ काम करके टोल सिस्टम को अधिक पारदर्शी और तेज बनाएगा, जिससे टोल वसूली में सुधार होगा।

पायलट प्रोजेक्ट पर ध्यान

नई जीएनएसएस (GNSS) आधारित प्रणाली को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) के रूप में कुछ चयनित हाईवेज पर लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कर्नाटका के NH-275 बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन और हरियाणा के NH-709 पानीपत-हिसार सेक्शन से हो चुकी है। इन जगहों पर इस नई प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है, और भविष्य में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय का नवीनतम प्रयास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने यह बदलाव पुराने नियमों में सुधार के रूप में किया है। इन बदलावों के तहत, अगर वाहन 20 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करता है, तो टोल टैक्स उसके द्वारा तय की गई यात्रा की लंबाई के आधार पर वसूला जाएगा। यह नई तकनीक अधिक पारदर्शिता और सटीकता के साथ टोल टैक्स वसूली में मदद करेगी, जिससे लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा।