दिल्ली में धारा 144 लागू, आदेश जारी, जाने कब तक रहेगी लागू

Times Haryana, नई दिल्ली: सितंबर में राजधानी दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में है. दिल्ली में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को एक पत्र में आदेश जारी किया.
जी-20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट बनाए हैं. 7 सितंबर की रात से दिल्ली में तय रूटों पर पाबंदियां शुरू हो जाएंगी. नई दिल्ली इलाके में 7 सितंबर की रात से कमर्शियल वाहन बंद हो जाएंगे. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
एनडीएमसी क्षेत्र में बसें नहीं चलेंगी. अगर इन तीनों में से किसी को एयरपोर्ट जाना है तो उन्हें मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा. यदि आपको अपनी कार से जाना है, तो अधिक समय लें, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई बार सड़क यातायात बंद रहेगा।
दरअसल, जी20 शिखर सम्मेलन 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाला है, जिसमें दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत सरकार पिछले एक साल से इसकी पूरी तैयारी कर रही है.
इस बीच दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा को लेकर हर तरह की तैयारी कर रही है. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. दिल्ली यातायात पुलिस सेवा के जवानों को भी तैनात किया गया है। जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 12 सितंबर तक धारा 144 भी लगाई गई है.