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Section 144 in Delhi: दिल्ली में कल से धारा 144 लागू, दो दिन इन चीजों पर रहेगी रोक

 
Section 144 in Delhi,

 

Times Haryana, नई दिल्ली, Section 144 in Delhi: लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवादी आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

जहां भी गणमान्य व्यक्ति रहेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इसे देखते हुए पुलिस (दिल्ली पुलिस) आयुक्त संजय अरोड़ा ने पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह आदेश 9 जून से लागू होगा और 10 जून तक दो दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा