thlogo

रेल से यात्रा करते समय ये चीज रखना पड़ सकती है भारी,; प्रशासन करेगा कानूनी कार्रवाई, जाने पूरा अपडेट

 
rajasthan news,

Times Haryana, नई दिल्ली:रेलवे ने यात्रियों को आगामी दिवाली त्योहार के दौरान अपनी यात्रा के दौरान पटाखे और अन्य ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने की चेतावनी दी है। क्योंकि रेलवे यात्रा के दौरान पटाखे या किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक लगाता है और ऐसा करने पर नियमानुसार जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा के दौरान अपने साथ पटाखे और अन्य ज्वलनशील पदार्थ न रखें।

उन्होंने कहा कि ट्रेन के डिब्बों में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन या किसी डिब्बे में सिगरेट पीने पर भी दंड का प्रावधान है. डीआरएम सिंह ने बताया कि इन ज्वलनशील वस्तुओं के शिपमेंट पर सख्त प्रतिबंध है और इसके बावजूद अगर कोई यात्री दिवाली पर ट्रेन यात्रा के दौरान पटाखों जैसे ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने सभी पार्सल घरों को पार्सल बुकिंग के दौरान इन वस्तुओं पर कड़ी नजर रखने और उनके शिपमेंट से संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। ताकि किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना को रोका जा सके और सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

रेलवे के जोधपुर मंडल महाप्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा कारणों से नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि ट्रेनों में पटाखे ले जाने वाले यात्री अपने और साथी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं और ट्रेनों में ऐसी अत्यधिक ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना भी गंभीर दंडनीय अपराध है। यात्रियों को पटाखों के अलावा अन्य सभी ज्वलनशील वस्तुएं जैसे गैस सिलेंडर, गन पाउडर, केरोसिन या पेट्रोल अपने साथ ले जाने की भी सख्त मनाही है।