UP के इन शहरो में नहीं बिकेगा तंबाकू; जारी हुए आदेश, नियम तोड़ने पर लगाया जाएगा
Times Haryana, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते पाए गए तो जुर्माने के साथ रिपोर्ट की जाएगी। डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस दिए।
जिला कलक्टर एवं नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में तीन तम्बाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किये। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में लखनऊ नगर निगम तथा दूसरे चरण में मथुरा-वृंदावन नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध रहेगा.
जुर्माने के साथ दर्ज होगा मामला-
स्कूल-कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में भी इसकी इजाजत नहीं होगी. नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 22 सितंबर से प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर पहली बार 2,000 रुपये का जुर्माना और सामग्री जब्त की जाएगी, दूसरी बार 5,000 रुपये और तीसरी बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।