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Toll Plaza News: टोल प्लाजा पर अब बिना टैक्स चुकाए दोड़ सकेंगी गाड़ियां, NHAI ने जारी की नई गाइडलाइंस

 
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Times Haryana, नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या एनएचएआई ने पिछले साल देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्रत्येक वाहन के लिए 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय नहीं रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

मई 2021 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, टोल प्लाजा पर यातायात का दबाव अधिक होने पर भी सेवा का समय 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। सेवा समय से तात्पर्य टोल टैक्स एकत्र करने के बाद वाहन को टोल बूथ से आगे बढ़ने में लगने वाले समय से है।

इस नियम का कार्य टोल चौकियों पर कारों को ले जाने में लगने वाले समय को कम करना है। नई गाइडलाइंस के साथ ही टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए.

संगठन ने कहा था कि प्रत्येक टोल बूथ से 100 मीटर पहले दूरी बताने के लिए एक पीली पट्टी लगाई जाएगी। आइए जानते हैं कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है।

नियम क्या हैं?

नियमों के मुताबिक, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा पर वाहनों की प्रतीक्षा अवधि 10 सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप बिना कर चुकाए जा सकते हैं।

यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करने से बचाने के लिए किसी भी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी वाहनों की लाइनें नहीं होनी चाहिए।

यदि आपको 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन में इंतजार करना है, तो आप बिना टोल चुकाए आगे बढ़ सकते हैं।

प्रत्येक टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टियां लगाई जाएं।

नया नियम क्यों?

देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय कम हो गया है। एनएचएआई के मुताबिक, अगर किसी टोल पर अभी भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है.

वाहन बिना टोल चुकाए आगे बढ़ सकेंगे. भारत सरकार ने FASTAG को अनिवार्य कर दिया है और यह नियम टोल बूथों पर भ्रष्टाचार को रोकने और यात्रियों का समय बचाने के लिए बनाया गया है।