Toll Tax पर अब इतने सेकंड रुकने के बाद नहीं देना पड़ेगा टैक्स; टोल टेक्स के नए नियम
Times Hryana, नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया पर टोल टैक्स नियमों से जुड़ी कई झूठी और भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं. वायरल खबरों में कभी-कभी कहा जाता है कि अगर टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा.
वहीं कहा जाता है कि अगर आपको टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है तो भी आप टोल टैक्स देने से बच जाएंगे.
ऐसे में कई बार हाईवे पर सफर करने वाले यात्री ऐसी खबरों को सच मानकर टोल वसूलने वालों से बहस और मारपीट कर बैठते हैं. लेकिन अब इन सभी झूठी और भ्रामक खबरों को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने ऐसी किसी योजना को न तो मंजूरी दी है और न ही उस पर विचार किया है।
उन्होंने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही एनएचएआई के पास ऐसी रिपोर्ट के लिए कोई प्रावधान है। मंत्रालय के मुताबिक, किसी भी वाहन चालक को टोल प्लाजा पर तय समय से अधिक समय तक इंतजार करने पर भी टोल टैक्स देना होगा।
हालांकि, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोकसभा में बताया कि 16 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजा पर FASTAG अनिवार्य करने के बाद काफी फायदे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने लाभ या प्रभाव का आकलन करने के लिए फरवरी 2021 और नवंबर 2021 के बीच एक अध्ययन किया।
पता चला कि फास्टैग अनिवार्य करने के बाद टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय 734 सेकंड से घटकर 47 सेकंड हो गया है।