इस नियम के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्यवाही; भरना पड़ेगा बड़ा जुर्माना

Times Haryana, चंडीगढ़: हरियाणा में अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हरियाणा विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित हो गया है. इसके तहत अब संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी.
इसका विस्तार पूरे हरियाणा राज्य में किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को बजट सत्र में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित कर दिया।
विधेयक के तहत, यदि आंदोलन के दौरान किसी भी संपत्ति को नुकसान होता है, तो आंदोलनकारियों को मुआवजा दिया जाएगा, इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, चाहे वह सरकारी हो या निजी. लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलना, धरना देना ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा करने की इजाजत किसी को नहीं है।
क्षति के लिए मुआवजे का प्रावधान
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आईपीसी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा का प्रावधान है, लेकिन मुआवजे का प्रावधान नहीं है. यदि है तो वह काफी लंबा है। इस बिल का किसान आंदोलन या कृषि कानून से कोई लेना-देना नहीं है.
हालाँकि, इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया था। इस पर सीएम खट्टर ने कहा कि विरोध के पीछे मानसिकता यह थी कि यह किसान आंदोलन को लेकर लाया गया है जबकि ऐसा नहीं था.
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंसा करने वालों के मन में डर होना चाहिए. विपक्ष बेबुनियाद बातें कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा है कि वे हर छह महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार हैं.
धर्मांतरण कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ कानूनी राय की जरूरत है. इसे अगले सत्र या जल्द ही अध्यादेश के रूप में पेश किया जाएगा।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पेश करने वाली सरकार ने किसी तरह लोकतंत्र का गला घोंटा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सोचे समझे बिल लेकर आई है.
हमारी मांग है कि सरकार इस बिल को वापस ले. उन्होंने कहा कि यह बिल आम जनता को डराने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री इस विधेयक के बारे में कुछ और कहते हैं और अन्य नेता कुछ और कहते हैं।