दिल्ली NCR में अब इतने साल पुराने वाहनों पर लगी रोक; ट्रेफिक पुलिस ने शुरू किया अभियान

Times Haryana, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लोगों, खासकर कार वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा पुलिस ने अक्टूबर से 15 दिनों के लिए एक अभियान शुरू किया है प्रदूषण संबंधी GRAP के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के भारी चालान काटे जाएंगे.
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के आदेश जारी करने के बाद सभी स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ सामान्य पुलिस भी अभियान में लगेगी. अभियान के तहत 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के चालान काटे जाएंगे.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्र से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा। गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को पत्र लिखा है.
इस पत्र में उन्होंने सर्दी के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जल्द से जल्द एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की अपील की है. उन्होंने यह भी मांग की कि एनसीआर से दिल्ली तक सभी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाए जाएं और एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए।
साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट पूरा नहीं करने वाले वाहनों को भारी जुर्माना भी देना होगा. एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में 15 दिवसीय ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है.
वाहनों की चेकिंग के साथ पराली व अन्य वायु प्रदूषक तत्व जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। GRAP के नियमों को लागू करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात I और II की देखरेख में यातायात निरीक्षकों की अध्यक्षता में छह टीमों का गठन किया गया है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में जोन स्तर पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।