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कोर्ट के इस बड़े फैसले से; दिल्ली सरकार को मिल गए ये बड़े अधिकार

 
supreme court decision ,

Times Haryana, नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश डी.के. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है.

इस मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस की शक्ति केंद्र के पास रहेगी।

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि संविधान ने कभी भी यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) के लिए एक अलग सेवा कैडर रखने पर विचार नहीं किया है।

यह भारत संघ का ही एक विस्तार है और यूटी में काम करने वाले सभी कर्मी केंद्र के अधीन काम करते हैं। 2007 के बाद से ऐसे केवल चार अवसर आये हैं,

  चुनी हुई दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ और मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया. सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है।

साथ ही, केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश के बीच संघीय सिद्धांत को भी देखना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों ने सॉलिसिटर जनरल को मामले में एक अलग नोट प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

  साथ ही बाकी अधिकारी दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं.

- चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अफसरों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। वे सरकार की बात नहीं मानेंगे.

-अगर यह चुनी हुई सरकार है तो उसके पास शक्ति होनी चाहिए। एनसीटी पूर्ण राज्य नहीं है. दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेकिन अधिकार कम.

-चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि दिल्ली में कुछ मामलों में एलजी का एकाधिकार है। विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है।

-चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ा। लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी है.

-चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुमत का फैसला है। यह फैसला पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनाया है। 2019 के फैसले से सहमत नहीं हूं. इस साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का पूरा अधिकार दे दिया था.

- चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है. केंद्र सरकार के पास राज्य के कामकाज को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो सकता है। लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी है

सामूहिक जिम्मेदारी और सलाह लोकतंत्र की नींव: एससी

शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि वह इस मामले में संतुलन तलाशेगी और तय करेगी कि सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार या केंद्र के पास होना चाहिए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए।

संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा था कि सामूहिक जिम्मेदारी और सलाह लोकतंत्र की नींव है। अनुच्छेद-239 एए सामूहिक जिम्मेदारी और परामर्श की रक्षा करता है और लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।

ऐसे में आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा कि सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण कहाँ रहता है। चाहे यह नियंत्रण किसी एक के हाथ में हो या कोई बीच का रास्ता हो।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र द्वारा नहीं ली जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत, केंद्र सरकार राज्य की कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकती।

जैसे सीआरपीसी समवर्ती सूची में है और केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य की शक्ति नहीं ले सकती.

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जहां तक ​​दिल्ली की विधायी शक्ति का सवाल है, दिल्ली की स्थिति अनोखी है और यहां संसद को समवर्ती सूची के साथ-साथ राज्य सूची में भी कानून बनाने की शक्ति है।

ऐसे में दिल्ली में राज्य सूची और समवर्ती सूची वास्तव में समवर्ती सूची की तरह ही हैं. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और भूमि आदि पर कानून नहीं बना सकती

एनसीटी इस मामले में कार्यकारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। हमें यह देखना होगा कि क्या सेवाएँ भी इसी दायरे में आती हैं?

मामले में दोनों जजों की राय अलग-अलग थी

दरअसल, 14 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में, दोनों न्यायाधीशों के बीच इस बात पर मतभेद था कि दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होना चाहिए।

इसलिए मामले का फैसला करने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया।

इस बीच, केंद्र ने दलील दी थी कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने वाले केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी चुनौती दी थी, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

4 जुलाई का संवैधानिक पीठ का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे, अगर कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और राष्ट्रपति जो भी फैसला लेंगे उसे लागू कर सकते हैं.

दूसरे शब्दों में, वे स्वयं कोई निर्णय नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने राजधानी दिल्ली में प्रशासन के लिए एक पैरामीटर तय किया है. शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद-239 एए की व्याख्या की थी.

रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता

कोई भी पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, वह उसी पीठ के समक्ष समीक्षा याचिका दायर कर सकता है। समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई उसी न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसने निर्णय दिया था।

हालाँकि, समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आमतौर पर चैंबर में होती है और कभी-कभी खुली अदालत में भी सुनवाई का निर्णय लिया जाता है।

रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन से रास्ता बचता है. इसके तहत अगर फैसले में किसी कानूनी सुधार की गुंजाइश हो तो उसे ठीक करने का अनुरोध किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

- दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहां चुनी हुई सरकार है। दिल्ली सरकार के पास दिल्ली विधानसभा के समान ही शक्तियां हैं। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए.

- कार्यकारी मामलों में अधिकार एलजी के पास। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे।

-आदर्श स्थिति यह होगी कि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर नियंत्रण हासिल कर ले. पुलिस एवं कानून व्यवस्था एवं भूमि जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

जब नियंत्रण ही नहीं तो काम कैसे करें: दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि न तो राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश तब तक काम नहीं कर सकते जब तक वे सिविल सेवाओं को नियंत्रित नहीं करते।

वह नियंत्रण सूचनाओं के माध्यम से नहीं लिया जा सकता. सिंघवी ने कहा कि अगर अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं है तो वह खुद ही कार्रवाई करेगा और अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी.

क्या न्यायालय यह कल्पना कर सकता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी अपनी विधानसभा है, का सिविल सेवाओं पर नियंत्रण नहीं होगा? यही इस मामले की जड़ है.

सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है तो सिंघवी ने कहा कि निश्चित रूप से राजधानी है, दिल्ली एक राज्य की तरह है और यह यूटी की तरह नहीं है.

पूरा मामला ऐसे समझें

यह मामला मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। यह मामला 6 मई को संवैधानिक पीठ को भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. जस्टिस रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि मामले में उठाए गए सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी

होगा।

  बस संवैधानिक पीठ के समक्ष सेवा मामले में नियंत्रण किसके पास होना चाहिए, इस मुद्दे पर उठाए गए संवैधानिक प्रश्न का संदर्भ लें।

दूसरे शब्दों में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ इस पर फैसला सुनाएगी कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सेवाओं का नियंत्रण किसके पास होना चाहिए।