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Employees News: कर्मचारियों-पंचायत सचिवों को सरकार द्वारा मिलेगा '7th Pay Scale' का लाभ, अब Bank अकाउंट मे आएगी इतनी राशि

आदेश में कहा गया है कि 7वां वेतनमान (7th pay scale) और यात्रा भत्ता आदि पहले की तरह लागू रहेगा और आगामी वेतन वृद्धि जुलाई में देय होगी। महंगाई भत्ता वर्तमान में 42 प्रतिशत देय होगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा बढ़ाये जाने पर तदनुसार देय होगा।
 
7th Pay Scale

Times Haryana, चंडीगढ़: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत सचिवों के लिए यहां एक अपडेट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।

इस संबंध में संचालनालय पंचायती राज, मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी कर पंचायत सचिवों के वेतनमान के संबंध में कैबिनेट (Cabinet) द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी दी गयी है. पिछले महीने कैबिनेट ने ग्राम पंचायत (Village Panchayat) सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. राज्य में 23,012 पंचायतें हैं और 21,110 पंचायत सचिव कार्यरत हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) के मुताबिक, डॉ. केदार सिंह, संचालक, संचालनालय, पंचायती राज, भोपाल क्रमांक/पंचायत राज द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश दिनांक 13.05.2023 है। /एफ-1-5077/2023/24138/। शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 1131 दिनांक 21.8.2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों का 7वां वेतनमान (7th Pay Scale) दिनांक 21.07.2020 से प्रभावशील कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष तक की सेवा अवधि के लिए रु. 10,000/- निश्चित वेतन।

मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) के मुताबिक आदेश के तहत दो साल की परिवीक्षा अवधि/बैठक की कार्यवाही पूरी होने पर वेतनमान इस प्रकार देय होगा. 10 साल तक की सेवा के लिए छठा वेतनमान 5200-20200-1900 और सातवां वेतनमान 19500-82000 है। वही 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण होने पर छठा वेतन ग्रेड 5200-20200-2400 एवं सातवां वेतन ग्रेड 25300-80500 निर्धारित किया गया है।

DA भत्ते का भी मिलेगा फायदा

आदेश में कहा गया है कि 7वां वेतनमान (7th Pay Scale) और यात्रा भत्ता आदि पहले की तरह लागू रहेगा और आगामी वेतन वृद्धि जुलाई में देय होगी। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वर्तमान में 42 प्रतिशत देय होगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा बढ़ाये जाने पर तदनुसार देय होगा। यह आदेश मंत्रिपरिषद के मद क्रमांक 16 दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुक्रम में जारी किया गया है।

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