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हरियाणा में जल्द जॉइनिंग होंगे 6600 पुलिस कांस्टेबल, हाईकोर्ट ने हटाई सभी याचिकाएं

 
Haryana Government,

Times Hryana, चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में 6600 पुलिस कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है. हरियाणा सरकार जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने की तैयारी शुरू कर देगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 41 आवेदकों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 6600 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और जब भर्ती का समय आया तो हरियाणा सरकार ने सामान्यीकरण की नीति अपनाई। हरियाणा सरकार ने फैसले को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रवींद्र ढुल ने हाई कोर्ट को बताया था कि सरकार ने कोर्ट का भरोसा तोड़ा है। वे हाईकोर्ट में बिना फार्मूला जमा कराए ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में हैं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 जुलाई की सुनवाई के दौरान हरियाणा में पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबलों के 6,600 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। साथ ही हरियाणा सरकार को 15 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को जवाब दिया था कि मामला सामान्य होने तक नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भर्ती के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले का नमूना कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.

हाई कोर्ट ने इसके लिए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और 15 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर रोक लगा दी. इसने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।