हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को सीएम खत्तर का एक और तोहफा; अब अनलाइन पोर्टल पर मिलेगी ये सुविधाएं
Times Haryana, चंडीगढ़: राज्य सरकार ने शहरों के लाखों लोगों को राहत देते हुए संपत्ति कर भुगतान पर 15 फीसदी छूट की योजना फिर से शुरू कर दी है. इस योजना का लाभ नवंबर तक उठाया जा सकता है शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किये हैं. संपत्ति कर छूट का लाभ उठाने के लिए, संपत्ति मालिकों को विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और डेटा को स्व-प्रमाणित करना होगा।
शहरों में संपत्ति कर के जो बिल बांटे गए हैं, उनमें नाम, पता, फोन और प्लॉट साइज समेत प्रॉपर्टी आईडी में बड़ी संख्या में अनियमितताएं हैं। विभाग पिछले तीन साल का कूड़ा कलेक्शन शुल्क हाउस टैक्स के साथ मांग रहा है, जबकि नियमानुसार एक साल का शुल्क नवंबर या दिसंबर से लागू होना चाहिए था। इस प्रकार लोगों के बिलों में 2,000 से 3,000 रुपये तक की गलत राशि जोड़ी गई है. इसी कारण लाखों परिवार नाराज हैं.
ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने छूट योजना में डेटा के स्व-प्रमाणन की आवश्यकता पर आपत्ति जताई है। उन्होंने संपत्ति कर भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट मांगी। उन्होंने संपत्ति कर बिलों में गलत कूड़ा शुल्क जोड़े जाने का आरोप लगाया और कहा कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
शहरों में कचरा संग्रहण दरें
1. आवासीय संपत्ति के लिए मासिक शुल्क - 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में आवासीय भवन और छात्रावास - 20 रुपये - 200 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में आवासीय भवन और छात्रावास - रुपये निर्मित आवासीय भवन और छात्रावास - 50 रुपये - 400 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में निर्मित भवन और छात्रावास - 100 रुपये - बीपीएल मकान, ईडब्ल्यूएस फ्लैट, स्लम बस्तियां - रुपये) - 50 रुपये प्रति फ्लैट - 2000 वर्ग मीटर से अधिक कवर क्षेत्र वाले फ्लैट / अपार्टमेंट। फीट - रु
2. वाणिज्यिक स्थलों के लिए मासिक शुल्क - 200 वर्ग फुट तक कवर क्षेत्र वाली व्यक्तिगत दुकानें और निजी कार्यालय और इसमें सर्विस स्टेशन, रेस्तरां, ढाबे, मछली की दुकानें, अनाज और सब्जी बाजारों की दुकानें शामिल हैं।
- 25 रुपये - 200 वर्ग फुट से अधिक कवर क्षेत्र वाली व्यक्तिगत दुकानें और निजी कार्यालय, सर्विस स्टेशन, रेस्तरां, ढाबे, मछली की दुकानें, अनाज और सब्जी बाजारों में दुकानें - रुपये
-नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, डिस्पेंसरी, इनडोर सुविधाओं के बिना 50 बिस्तरों तक के अस्पताल - 1500 रुपये -50 से 100 बिस्तरों तक के अस्पताल - रुपये
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- माल सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और अधिसूचित बूचड़खाना - कवर्ड एरिया पर 0.50 रुपये प्रति वर्ग फुट - बैंक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, 10 कमरों तक होटल - रुपये
-मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, 10 से अधिक कमरों और व्यावसायिक लॉन वाला होटल- 4000 रुपये - 500 लोगों तक की सदस्यता सुविधा वाले क्लब और रेस्तरां- 500 रुपये - 500 लोगों से अधिक की सदस्यता सुविधा वाले क्लब और रेस्तरां- 500 रुपये - गैस स्टेशन - रु
3. कार्यालय और संस्थागत भवनों के लिए मासिक शुल्क - केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय, परिसर, कल्याण संगठन और सोसायटी - 150 रुपये - सभी शैक्षणिक संस्थान दो एकड़ तक प्लॉट क्षेत्र - रुपये एक एकड़ तक - 1000 रुपये - पांच एकड़ से अधिक के शैक्षणिक संस्थान - 5000 रुपये - सभी धार्मिक स्थान, धर्मशालाएं, खेल क्लब - शुल्क निःशुल्क